Maharashtra: महिला से धोखाधड़ी, बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल की कड़ी सजा
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अदालत ने 23 वर्षीय युवती से बार-बार बलात्कार करने और उससे धोखाधड़ी करने के जुर्म में एक शख्स को 10 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई.
ठाणे, 27 अगस्त : महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे जिले में एक अदालत ने 23 वर्षीय युवती से बार-बार बलात्कार करने और उससे धोखाधड़ी करने के जुर्म में एक शख्स को 10 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश एस गुप्ता ने 33 वर्षीय स्टीवन उर्फ ओबेरी गॉडफ्रे डीक्रूज को इन अपराधों का दोषी पाया और बृहस्पतिवार को सजा सुनाई. अदालत ने उस पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 376 (2) (एन) (बार-बार बलात्कार) के तहत अपराध का दोषी ठहराया जाने के अलावा आरोपी को धारा 420 (धोखाधड़ी) और आईटी कानून के तहत दोषी पाया गया. अतिरिक्त लोक अभियोजक रेखा हिवरले ने अदालत को बताया कि यह अपराध नवंबर 2014 से सितंबर 2016 के बीच हुआ. आरोपी ने शादी का वादा कर कई बार पीड़िता से बलात्कार किया. यह भी पढ़ें : Kabul Airport Blast: भारत ने काबुल बम धमाकों की निंदा की, एकजुट वैश्विक कार्रवाई का किया आह्वान
अभियोजक ने बताया कि पीड़िता और आरोपी एक ही संस्थान में काम करते थे और दोनों लिव इन में रह रहे थे. बाद में उसने पीड़िता को बताया कि वह पहले से शादी-शुदा है और उसके बच्चे भी हैं. वह युवती से पैसे भी मांगता था. उसने पैसा नहीं देने पर दोनों की अंतरंग तस्वीरें सार्वजनिक करने की भी धमकी दी. हिवरले ने बताया कि डर से पीड़िता ने उसे कुछ लाख रुपये दिए, लेकिन बाद में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 27, 2021 09:44 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

