Maharashtra 10th Board Result 2021: महाराष्ट्र बोर्ड ने कहा- 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स देने का फॉर्मूला अभी नहीं बना

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि उसने अब तक इस बात का फार्मूला तैयार नहीं किया है कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन एवं अंक आवंटन कैसे करना है जिनकी बोर्ड परीक्षाएं इस साल कोविड-19 महामारी के चलते रद्द कर दी गयीं.

प्रतीकातमक तस्वीर (File Photo)

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) से कहा कि उसने अब तक इस बात का फार्मूला तैयार नहीं किया है कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों (Class 10 Students) का मूल्यांकन एवं अंक आवंटन कैसे करना है जिनकी बोर्ड परीक्षाएं इस साल कोविड-19 (COVID-19) महामारी के चलते रद्द कर दी गयीं. न्यायमूर्ति एस जे कठावाला और न्यायमूर्ति एस पी तावड़े की खंडपीठ धनंजय कुलकर्णी नामक एक प्रोफेसर की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिकाकर्ता ने 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने को चुनौती दी है. याचिका में आईसीएसई और सीबीएसई बोर्डों के ऐसे ही निर्णयों को भी चुनौती दी गयी है. यह भी पढ़ें- CBSE 10th Board Result 2021: सीबीएसई ने रद्द हो चुकीं 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए अंक निर्धारण की नीति घोषित की.

कुलकर्णी के वकील उदय वरूंजिकार ने सोमवार को दलील दी कि हर बोर्ड की अलग अलग अंक आवंटन प्रणाली है जिससे विद्यार्थियों को ग्यारहवीं कक्षा में दाखिला लेने में परेशानियां होंगी. उन्होंने कहा, ‘‘ केंद्र सरकार को दखल देना होगा और उसे एकसमान नीति लेकर सामने आना होगा.’’ केंद्र के वकील संदेश पाटिल ने कहा कि केंद्र का सीबीएसई बोर्ड पर कुछ नियंत्रण है लेकिन आईसीएसई और एसएससी बोर्ड स्वायत्त हैं , इसलिए उन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है.

एसएससी बोर्ड के वकील किरण गांधी ने अदालत से कहा कि याचिका दायर करने में जल्दबाजी की गयी है. उन्होंने कहा कि बोर्ड ने अभी इस बात का फार्मूला तैयार नहीं किया है कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंक आवंटन कैसे करना है, ऐसे में अभी बोर्ड की परीक्षा समिति इस पर एक फार्मूला तैयार करेगी और उसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा. अदालत ने एसएससी और अन्य प्रतिवादियों (केंद्र, सीबीएसई बोर्ड एवं आईसीएसई बोर्ड) को इस याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी.

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