देश की खबरें | महाराष्ट्र: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा

ठाणे (महाराष्ट्र), 22 मई महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी बहन की 14-वर्षीय सहेली के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (कल्याण) पी. आर. अष्टुरकर ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग ने अपनी सहेली के 24-वर्षीय भाई के वीभत्स कृत्य के कारण नारकीय जीवन का अनुभव किया है।

अदालत ने 18 मई के अपने आदेश में कहा, ‘‘आरोपी ने उसे प्रेम का हवाला दिया। अगर इसे स्वीकार भी कर लिया जाता है तो भी इससे उसे दुष्कर्म की इजाजत नहीं मिलती और वह भी नाबालिग के साथ।’’

आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध हो सकी।

न्यायाधीश ने ठाणे के डोंबिवली इलाके के रहने वाले आरोपी पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी एक ही इलाके में रहते थे तथा लड़की आरोपी की बहन के साथ स्कूल में पढ़ती थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी 16 मार्च 2018 को नाबालिग से सड़क पर मिला और कहा कि उसकी बहन उससे मिलना चाहती है तथा इसके बाद वह नाबालिग को अपने घर लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने इस घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी।

लड़की ने बाद में घटना की जानकारी अपनी मां को दी और मां की शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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