देश की खबरें | मध्यप्रदेश: गोहत्या मामले में दो आरोपियों पर रासुका लगाया गया, एडीजी करेंगे जांच

सिवनी (मप्र), 22 जून मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने कथित रूप से गोहत्या में शामिल दो व्यक्तियों के खिलाफ शनिवार को कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक मामले की जांच करेंगे।

दो दिन पहले राज्य के सिवनी जिले में एक नदी और एक जंगली इलाके में 40 से अधिक गायों के शव मिले थे, जिसके बाद पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

यादव ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर लिखा, ‘‘गौ माता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीआईडी ​​एडीजी पवन श्रीवास्तव और उनकी टीम को बर्बर हत्याओं की उच्च-स्तरीय जांच करने का काम सौंपा गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मामले में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’’

सिवनी पुलिस ने दिन में चार आरोपियों को अदालत में पेश किया और इनमें से दो- संतोष कवरेती (40) और रामदास उइके (30) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि शादाब खान (27) और वाहिद खान (28) को तीन दिन के लिए पुलिस को सौंपा गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शादाब और वाहिद के खिलाफ रासुका लगाया गया है।

शनिवार को एक और आरोपी इरफान मोहम्मद (57) को गिरफ्तार किया गया।

सभी आरोपियों पर मध्य प्रदेश गोहत्या निरोधक अधिनियम, 2004, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और सांप्रदायिक तनाव भड़काने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

राज्य में गोहत्या के अपराध में सात साल तक की कैद हो सकती है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)