नयी दिल्ली, 26 अगस्त दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए दिव्यांगता पेंशन और चिकित्सा सहायता सहित 17 कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ पंजीकृत लाभार्थियों के आधार संख्या-आधारित प्रमाणीकरण के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा प्रदान किया जाएगा।
उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि सक्सेना ने वितरण प्रक्रिया की सख्त निगरानी का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों को दिया जाए और गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न हो।
उन्होंने कहा, ‘‘इस कदम का उद्देश्य लाभ वितरण की गड़बड़ी को कम करना है, क्योंकि हाल के दिनों में ‘फर्जी’ निर्माण श्रमिकों को लाभ प्रदान करके वित्तीय अनियमितताओं के कई मामले सामने आए हैं, जिनकी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा जांच की जा रही है।’’
अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल ने इन योजनाओं के तहत वितरण की निरंतर निगरानी के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी की 17 कल्याणकारी योजनाओं की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगता पेंशन, अनुग्रह भुगतान, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, मृत्यु के बाद मुआवजा आदि योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ केवल लाभार्थियों के आधार-आधारित प्रमाणीकरण के बाद डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे।
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