लॉकडाउन : बंबई उच्च न्यायालय अत्यावश्यक मामलों की ही सुनवाई करेगा
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मुंबई, चार मई बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद अगले आदेश तक वह सीमित घंटों तक काम करना जारी रखेगा और केवल अत्यावश्यक मामलों की ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की जाएगी।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और प्रशासनिक समिति के अन्य न्यायाधीशों ने सोमवार को बैठक की और एक परिपत्र जारी कर कहा कि उच्च न्यायालय और नागपुर, औरंगाबाद तथा गोवा की पीठें और राज्य भर की सभी जिला और मजिस्ट्रेट अदालतों में काम उसी तरह से होगा जिस प्रकार अभी हो रहा है। केवल अत्यंत जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी।

परिपत्र में कहा गया है कि काम के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना आवश्यक है।

परिपत्र के अनुसार सभी अदालत परिसरों के प्रवेश द्वारों पर अधिवक्ताओं और वादियों से पहचान पत्र मांगे जाएंगे तथा वहां रजिस्टर रखे जाएंगे जिनमें सभी आंगुतकों के नाम दर्ज किए जाएंगे।

परिपत्र में सभी वकीलों और वादियों को आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने की सलाह दी गयी है।

परिपत्र में कहा गया है कि परिसर कक्ष, लिफ्ट और अन्य विभागों सहित अदालत परिसरों में आवश्यक सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।

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