राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को यहां बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए देश व्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी जिलों की शराब दुकाने बंद कर दी गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ग्रीन, आरेंज और रेड जोन में चार मई से शराब की दुकानें खुलेंगी।
अधिकारियों ने बताया कि वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को शराब दुकान चार मई से खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने और बचाव की दृष्टि से सामाजिक दूरी तथा अन्य संबंधित कदम उठाते हुए शराब की दुकानें खोली जाएं।
उसमे कहा गया है कि भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शराब दुकानों को सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक अथवा जिले में निर्धारित की गई लॉकडाउन की अवधि तक संचालित किया जा सकता है।
आदेश के अनुसार वर्तमान में शराब दुकानों से देशी और विदेशी शराब के क्रय के लिए बोतल की सीमा निर्धारित की गई है।
आदेश में कहा गया है कि शराब दुकानों में होने वाली भीड़ में कमी लाने और सामाजिक दूरी का पालन करने के उद्देश्य से प्रीमियम शराब दुकानों से भी न्यूनतम डयूटी रेंज की शराब का विक्रय किए जाने की अनुमति दी जाए।
अधिकारियों ने बताया कि जिलों में स्थित देशी शराब के गोदामों तथा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के रायपुर और बिलासपुर स्थित गोदामों को भी शर्तों का पालन करते हुए चार मई से संचालन करने की अनुमति दी गई है।
आदेश में शराब की डिलिवरी के लिए ‘डिलीवरी ब्वॉय’ की नियुक्ति की बात भी कही गई है।
इधर राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया है।
विधानसभा में विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक ने कहा है कि शराब दुकानें खुलवाने के पूर्व राज्य सरकार की कोई सुरक्षात्मक तैयारी नज़र नहीं आ रही है।
राज्य सरकार के इस आदेश में डिलीवरी ब्वॉय के माध्यम से शराब प्रदान करने की बात कही गई है। यानि अब सरकार शराब की घर पहुंच सेवा शुरू करेगी।
कौशिक ने कहा है कि डिलीवरी ब्वॉय नियुक्त कर राज्य सरकार क्या ‘लाइसेंसधारी शराब कोचिए’ नियुक्त करने जा रही है।
उन्होंने कहा है कि ऐसा करके राज्य सरकार शराब के अवैध कारोबार को कानूनी कवच पहनाने का काम कर रही है।
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