सुल्तानपुर (उप्र), 1 जून : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक विशेष अदालत ने सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 52,000 रुपये जुर्माना लगाया है. पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दुष्कर्म के दोषी श्यामलाल मौर्य को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना लगाया.
उल्लेखनीय है कि पीड़िता के दादा ने 18 फरवरी, 2020 के इस मामले में जगदीशपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्यामलाल मौर्य ने बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. यह भी पढ़ें : कांग्रेस नेता बृजेश कलप्पा ने दिया इस्तीफा, कहा- ‘उत्साह में कमी’ महसूस कर रहा हूं
विशेष न्यायाधीश ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मौर्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 52,000 रुपये जुर्माना लगाया तथा जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश पारित किया.