देश की खबरें | दिल्ली के लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें: न्यायालय

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध हटाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘दिल्ली के लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें’’।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने याचिका दाखिल की थी।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली में सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और आतिशबाजी पर एक जनवरी, 2023 तक पूरी तरह रोक के लिए 14 सितंबर को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने तिवारी के वकील से कहा कि लोगों को आतिशबाजी के बजाय अपना पैसा मिठाई पर खर्च करना चाहिए।

पीठ ने कहा कि याचिका अदालत के समक्ष लंबित मुख्य मामले के साथ सुनवाई के लिए आएगी।

इससे पहले आज दिन में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष आतिशबाजी से संबंधित विषय लंबित रहने का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की एकल न्यायाधीश की पीठ ने दो व्यापारियों की याचिका खारिज कर दी जिन्होंने त्योहार के मौसम में केवल हरित पटाखे खरीदने, बेचने और जमा करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के लिए इस तरह की चुनौती वाली याचिका पर स्वतंत्र रूप से विचार करना उचित नहीं है, जबकि मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत के निवारण के लिए कानून के तहत उचित उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

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