मुंबई, 22 अप्रैल कोविड-19 को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नई पाबंदियां बृहस्पतिवार रात से शुरू होने के बाद रेलवे मुंबई में प्रवेश, निकास बिंदुओं की संख्या सीमित करेगा ताकि लोकल ट्रेन में अनधिकृत लोगों को यात्रा करने से रोका जा सके। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी।
राज्य सरकार के ‘‘संक्रमण की कड़ी तोड़ने’’ के आदेश के तहत केवल सरकारी नौकरशाह, चिकित्साकर्मी, उपचार की जरूरत वाले लोगों और दिव्यांग व्यक्तियों को ही बृहस्पतिवार की रात आठ बजे से एक मई की सुबह सात बजे तक लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति होगी।
अधिकारियों के मुताबिक, केवल उन लोगों को ट्रेन टिकट और पास जारी किए जाएंगे जिन्हें राज्य सरकार ने लोकल ट्रेन से यात्रा के लिए अधिकृत किया है।
मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने कहा, ‘‘हमने रेलवे स्टेशनों पर कर्मचारियों को राज्य सरकार के नए दिशानिर्देशों को लेकर आदेश जारी किया है।’’
अधिकारी ने बताया कि रेलगाड़ी के टिकट केवल टिकट काउंटरों पर जारी किए जाएंगे और एटीवीएस, जेटीबीएस (जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा) और यूटीएस जैसे बुकिंग के अन्य मोड अगले आदेश तक काम नहीं करेंगे।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) और मुंबई पुलिस की मदद से प्रवेश एवं निकास बिंदुओं को सीमित करने का काम शुरू कर दिया है।
रेलवे अधिकारियों ने कहा कि आरपीएफ, जीआरपी और टिकट जांच करने वाले कर्मचारी लोगों को स्टेशन पर प्रवेश देने से पहले उनकी पहचान पत्र की जांच करेंगे।
ठाकुर ने कहा, ‘‘हम नए दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। राज्य सरकार ने लोकल ट्रेन में तीन श्रेणी के लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी है। लोकल ट्रेन में वैध पहचान पत्र वाले लोगों को यात्रा की अनुमति होगी।’’
अधिकारियों ने कहा कि बाहर जाने वाली रेलगाड़ियों में सवार होने या ऐसी रेलगाड़ियों से उतरने वाले यात्रियों को भी लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि राज्य सरकार के आदेश में इस बात का जिक्र नहीं है।
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