कोविड-19: उच्च न्यायालय ने आवागमन प्रतिबंधों का पूर्ण ब्योरा न देने पर हरियाणा सरकार को झाड़ लगाई
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नयी दिल्ली, 12 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवागमन प्रतिबंधों का पूर्ण ब्योरा न देने पर हरियाणा सरकार को मंगलवार को झाड़ लगाई।

मामला लोगों, डॉक्टरों, नर्सों के राष्ट्रीय राजधानी आने और यहां से हरियाणा के विभिन्न जिलों में जाने संबंधी आवागमन पर प्रतिबंधों के बारे में सभी अधिसूचनाओं की जानकारी न देने से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई सुनवाई में कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर हरियाणा राज्य द्वारा रोका जाना केंद्र द्वारा 11 मई को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र के विपरीत है।

अदालत ने हरियाणा के इस रवैये पर उसे फटकार लगाई।

केंद्र के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि हरियाणा के साथ मामले को सुलझाने के लिए उन्हें एक दिन का समय दिया जाए।

पीठ ने उन्हें समय देते हुए केंद्र से कहा कि वह बुधवार तक याचिका पर जवाब दाखिल करे।

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