कोविड-19 : गुजरात की जेलों से 2500 कैदी रिहा
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अहमदाबाद, 17 मई कोरोना वायरस फैलने के बाद से गुजरात की जेलों से अभी तक करीब 2500 कैदियों को रिहा किया गया है। यह जानकारी रविवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।

उन्होंने कहा कि कैदियों को पैरोल, अंतरिम जमानत और अवकाश पर रिहा किया गया है ताकि जेलों में भीड़भाड़ कम की जा सके और कैदियों में कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) के. एल. एन. राव ने कहा कि राज्य की विभिन्न जेलों में करीब 14 हजार कैदी थे।

उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों और उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं के मुताबिक हमने करीब 2500 कैदियों को रिहा कर दिया है।’’

उन्होंने कहा कि इन कैदियों में से करीब एक हजार को अंतरिम जमानत पर, 800 को पैरोल पर और 700 को अवकाश पर रिहा किया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष मार्च में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि सात वर्ष तक जेल की सजा भुगतने वाले कैदियों या विचाराधीन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने पर विचार करें ताकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए जेलों में भीड़भाड़ कम की जा सके।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि कोविड-19 को देखते हुए जेलों में ज्यादा भीड़भाड़ गंभीर चिंता का विषय है।

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