कोलकाता, 22 अक्टूबर कोलकाता में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अभ्यर्थियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल कर धरना स्थल पर सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। इन अभ्यर्थियों को बृहस्पतिवार रात पुलिस ने धरना स्थल से हटा दिया था।
अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को दाखिल याचिका में कहा कि उन्हें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है।
याचिकाकर्ताओं के वकील फिरदौस शमीम ने शनिवार को कहा कि खंडपीठ 28 अक्टूबर को एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगी।
इस सप्ताह की शुरुआत में सैकड़ों अभ्यर्थी साल्ट लेक इलाके में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने दावा कि 2014 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने के बावजूद उन्हें राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नौकरी नहीं दी गई।
कुछ लोगों ने अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल भी की थी।
पुलिस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू करके उन्हें धरनास्थल से हटा दिया था।
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