पलक्कड़ (केरल), 20 जुलाई केरल की एक अदालत ने तीन साल पहले साढ़े पांच साल की बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के जुर्म में 27 वर्षीय युवक को बुधवार को 46 साल कारावास की सजा सुनायी।
घटना 2019 की है, उस वक्त आरोपी रात में बच्ची के घर में घुस आया था और उसके साथ बलात्कार किया था।
हालांकि, दोषी को जेल में महज 20 साल गुजारने होंगे क्योंकि सभी सजा साथ-साथ चलेंगी ।
त्वरित अदालत के विशेष जज ए. जी. सतीश कुमार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के जुर्म में 20 साल और पॉक्सो कानून की धारा 5(1) के तहत 20 साल की सजा सुनाई।
इसके अलावा अदालत ने दोषी पर कुल 2.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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