कोच्चि, 17 दिसंबर केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री से मारपीट के 2017 के एक मामले में मुख्य आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन दो गवाहों को फिर से बुलाने का अनुरोध किया गया था जिनसे पहले ही जिरह हो चुकी है।
अदालत ने कहा कि यह एक ‘‘बेकार की’’ याचिका है जिसका उद्देश्य मामले के निपटारे में ‘‘विलंब’’ करना है।
न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन ने कहा कि दो गवाहों को वापस बुलाकर पेश किया जाने वाला साक्ष्य ‘‘मामले में उचित न्यायोचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक नहीं है’’ और उन्होंने मुख्य आरोपी सुनील एन.एस. उर्फ पल्सर सुनी की याचिका को खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘... मुकदमा 30 जनवरी, 2020 को शुरू हुआ था। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले के निपटारे के लिए निर्धारित समय सीमा कई बार बढ़ाई गई। वर्तमान याचिका ‘‘बेकार’’ प्रतीत होती है और इसे मामले के निपटारे में देरी करने के उद्देश्य से दायर किया गया है।’’
सुनी ने दो गवाहों - जो फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं - को फिर से बुलाने की याचिका को सत्र न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इनमें से एक गवाह वह डॉक्टर है जिसने फोरेंसिक जांच के लिए नमूने एकत्र किए थे तथा दूसरा गवाह फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का सहायक निदेशक था।
गवाहों को फिर से बुलाने के अनुरोध का कारण यह बताया गया कि सुनवाई के दौरान सुनी न्यायिक हिरासत में था और उसे 20 सितंबर, 2024 को ही रिहा किया गया और इसलिए उसके वकील गवाहों से जिरह करने के लिए उचित निर्देश नहीं ले सके थे।
उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त पिछले दो साल से बिना किसी चूक के पूरे मुकदमे में उपस्थित रहा है और इसलिए, यह दावा ‘‘पूरी तरह निराधार है’’ कि उसके वकील निर्देशों के अभाव में दो गवाहों से जिरह नहीं कर सके।
तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री का 17 फरवरी 2017 की रात को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और करीब दो घंटे तक कार में उनके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। बाद में वे भाग गए थे। आरोपियों ने अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए पूरी घटना का वीडियो बनाया था।
इस मामले में अभिनेता दिलीप सहित 10 आरोपी हैं और पुलिस ने सात को गिरफ्तार किया है। दिलीप को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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