Kerala: नीट परीक्षा में लड़कियों को अंत:वस्त्र उतारने के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज

केरल पुलिस ने मंगलवार को उस कथित घटना के सिलसिले में मामला दर्ज किया, जिसमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाली युवतियों और लड़कियों को कोल्लम जिले में परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए अंत:वस्त्र हटाने को कहा गया था.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
Kerala: नीट परीक्षा में लड़कियों को अंत:वस्त्र उतारने के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज
प्रतिकामातक तस्वीर (Photo Credits: File Image)
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Kerala: नीट परीक्षा में लड़कियों को अंत:वस्त्र उतारने के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज
प्रतिकामातक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

कोल्लम (केरल), 19 जुलाई : केरल पुलिस (Kerala Police) ने मंगलवार को उस कथित घटना के सिलसिले में मामला दर्ज किया, जिसमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाली युवतियों और लड़कियों को कोल्लम जिले में परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए अंत:वस्त्र हटाने को कहा गया था. पुलिस ने कहा कि जिले के अयूर में रविवार को एक निजी शिक्षण संस्थान में आयोजित नीट परीक्षा के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक अनुभव का सामना करने वाली एक लड़की की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

उन्होंने कहा कि महिला अधिकारियों की एक टीम ने लड़की का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया. उन्होंने कहा कि मामले में जांच शुरू की गई है और कथित तौर पर इस कृत्य में शामिल लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामला सोमवार को तब सामने आया जब 17 वर्षीय एक लड़की के पिता ने मीडियाकर्मियों को बताया कि उनकी बेटी नीट परीक्षा में बैठी थी और अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, जिसमें उसे परीक्षा के लिए तीन घंटे से अधिक समय तक बिना अंत:वस्त्र के बैठना पड़ा था. यह भी पढ़ें : Himachal Pradesh: किन्नौर के शालखर में फटा बादल, कई घर तबाह- वाहन दबे

लड़की के पिता ने एक टीवी चैनल को बताया था कि उनकी बेटी ने नीट बुलेटिन में उल्लिखित ड्रेस कोड के अनुसार ही कपड़े पहने थे. घटना की निंदा करते हुए विभिन्न युवा संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं. आयोग ने कोल्लम ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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