Kerala: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के लिए एक व्यक्ति को 20 साल की सजा
केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर एक नाबालिग लड़की से दोस्ती करके उसका बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में शुक्रवार को 20 साल की जेल की सजा सुनाई.
पलक्कड़ (केरल), 31 मार्च : केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर एक नाबालिग लड़की से दोस्ती करके उसका बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में शुक्रवार को 20 साल की जेल की सजा सुनाई. पट्टांबी की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश सतीश कुमार ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक निशा विजयकुमार ने कहा कि अदालत ने दोषी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि जुर्माना भरे जाने पर इस राशि का भुगतान पीड़िता को किया जाए.
अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत लड़की के घर में अनाधिकार प्रवेश के अपराध के लिए व्यक्ति को दो साल की जेल की सजा भी सुनाई. विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने कहा कि कोल्लम के रहने वाले व्यक्ति ने 2021 में नाबालिग लड़की से सोशल मीडिया पर दोस्ती की थी और वे करीब आ गए. एसपीपी के अनुसार, जब लड़की के माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे, तब वह नाबालिग से मिलने पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया. अभियोजक ने कहा कि इसके बाद, व्यक्ति उस वर्ष लड़की के माता-पिता की अनुपस्थिति में कई बार उसके घर आया और नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया. यह भी पढ़ें : पुलिस मुठभेड़ में युवक को मारने के दोषी दारोगा को उम्रकैद की सजा
एसपीपी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति की यौन इच्छाएं बढ़ने लगीं और उसने पीड़िता को अपनी बात मानने के लिए धमकियां देनी शुरू कीं, जिसके बाद लड़की ने इस बात की जानकारी अपने माता-पिता को दी और तदुपरांत पुलिस को सूचित किया गया. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ 2022 में शिकायत दर्ज की गई थी. अभियोजक ने बताया कि मुकदमे के दौरान 21 गवाहों की गवाही दर्ज की गयी थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 31, 2023 04:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

