अहमदाबाद, 22 अगस्त अहमदाबाद की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
एक निचली अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के बारे में टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं को समन जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने एक आवेदन दायर करके तेजी से सुनवाई का अनुरोध किया था।
सत्र न्यायाधीश ए. वी. हिरपारा ने उनकी याचिका खारिज की।
‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल और सिंह ने सोमवार को सत्र अदालत से अनुरोध किया था कि मेट्रोपोलिटन अदालत के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जाए। मेट्रोपॉलिटन अदालत ने इस मामले पर सुनवाई 16 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी।
‘आप’ के नेताओं ने अपने वकील के माध्यम से अदालत से अनुरोध किया कि 29 अगस्त को गुजरात उच्च न्यायालय में और 31 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन अदालत में संबंधित मामलों की सुनवाई से पहले उनकी याचिका पर सुनवाई की जाए।
केजरीवाल और सिंह ने उच्च न्यायालय का रुख कर सत्र अदालत में उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने लगाने का अनुरोध किया था।
उच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को राज्य सरकार और गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल को नोटिस जारी कर 29 अगस्त को जवाब देने के लिए कहा था। साथ ही, अदालत ने केजरीवाल और सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पटेल ने ‘आप’ के दो नेताओं की टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।
शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि दोनों नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन और ट्विटर हैंडल पर मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए "अपमानजनक" बयान दिए थे।
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