Karnataka: CM सिद्धरमैया को मिली बड़ी राहत, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगाई

सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 14 अप्रैल, 2022 को विरोध प्रदर्शन किया था. पार्टी ने आरोप लगाया था कि ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के लिए ईश्वरप्पा जिम्मेदार थे. उसने उनके इस्तीफे की मांग की थी. इस संबंध में यहां हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यातायात में बाधा डालने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

Siddaramaiah (Photo Credits ANI)

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ दर्ज एक मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. वर्ष 2022 में मंत्रिमंडल से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर यहां विरोध मार्च आयोजित करने के लिए विपक्ष के तत्कालीन नेता सिद्धरमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

सिद्धरमैया ने कांग्रेस भवन से तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास तक विरोध मार्च का नेतृत्व किया था. इस मामले को रद्द करने की मांग करते हुए सिद्धरमैया की ओर से दायर की गयी आपराधिक याचिका पर विशेष पीठ ने सुनवाई की जिसका गठन मौजूदा और पूर्व विधायकों तथा मंत्रियों की याचिकाओं की सुनवाई के लिए किया गया है. Karnataka: कांग्रेस ने कराई थी सुभाष चंद्र बोस की हत्या? कर्नाटक के बीजेपी विधायक का विवादित बयान

धारवाड़ में उच्च न्यायालय की पीठ में न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने आज याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 15 सितंबर तक मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी.

सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 14 अप्रैल, 2022 को विरोध प्रदर्शन किया था. पार्टी ने आरोप लगाया था कि ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के लिए ईश्वरप्पा जिम्मेदार थे. उसने उनके इस्तीफे की मांग की थी. इस संबंध में यहां हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यातायात में बाधा डालने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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