Gauri Lankesh Murder Case: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गौरी लंकेश हत्या मामले में तीन आरोपियों को जमानत दी
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जमानत दे दी है.
बेंगलुरु, 17 जुलाई : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जमानत दे दी है.
न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी ने मंगलवार को अमित दिगवेकर, एच एल सुरेश और के टी नवीन कुमार को जमानत दे दी. मुकदमे की सुनवाई में देरी का हवाला देते हुए तीनों ने जमानत देने का अनुरोध किया था. यह भी पढ़ें : Hyderabad Dog Attack: हैदराबाद में लावारिस कुत्तों के काटने से बच्चे की मौत
पिछले साल दिसंबर में अदालत ने एक अन्य आरोपी एन. मोहन नायक को जमानत दे दी थी. हिंदुत्व समूहों की कटु आलोचक माने जाने वाली गौरी लंकेश की पांच सितंबर 2017 को बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 17, 2024 01:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

