देश की खबरें | कल्याण में लड़की के अपहरण-हत्या का मामला : प्राथमिकी में पॉक्सो अधिनियम की धाराएं जोड़ी गईं

ठाणे (महाराष्ट्र), 26 दिसंबर ठाणे पुलिस ने कल्याण से 12 वर्षीय लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को प्राथमिकी में बलात्कार की धाराएं भी जोड़ दीं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

मुख्य आरोपी विशाल गवली का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। उसे महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था और सुबह ठाणे लेकर आई थी।

पुलिस उपायुक्त अतुल जेंडे ने बताया कि कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वीए पात्रावले ने उसे दो जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि हत्या का मकसद स्पष्ट नहीं है, लेकिन बाद में बृहस्पतिवार को मामले में बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत धाराएं जोड़ी गईं।

पुलिस ने लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में विशाल गवली के अलावा उसकी पत्नी साक्षी और एक अन्य व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लड़की का शव मंगलवार को ठाणे जिले में उसके गृहनगर कल्याण के पास एक गांव में मिला था।

कल्याण की अदालत ने साक्षी गवली की पुलिस हिरासत की अवधि बृहस्पतिवार को दो जनवरी तक बढ़ा दी।

पुलिस ने पहले जानकारी दी थी कि विशाल गवली ने अपनी पत्नी की मदद से लड़की का कथित तौर पर अपहरण किया और कल्याण के चक्की नाका इलाके में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हालांकि इससे अधिक जानकारी नहीं दी थी।

दंपति ने कथित तौर पर शव को ऑटोरिक्शा में ले जाकर कल्याण-पडघा रोड पर बापगांव में फेंक दिया।

अधिकारियों ने बताया कि विशाल पुलिस से बचने के लिए बुलढाणा के शेगांव भाग गया। अधिकारियों के अनुसार, स्थानीय पुलिस की एक टीम ने उसे तब पकड़ा, जब वह अपनी पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी बनवाकर सैलून से बाहर निकल रहा था।

पुलिस के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और अगर उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई, तो मामले में अन्य कानूनी धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त ऑटोरिक्शा भी जब्त कर लिया है।

विशाल कोलसेवाड़ी निवासी है और साक्षी उसकी तीसरी पत्नी है, जो बैंक में काम करती है।

पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब चार बजे लड़की कल्याण शहर में अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका कथित तौर पर अपहरण कर लिया था। लड़की का शव मंगलवार सुबह ठाणे जिले में भिवंडी के पास बापगांव में मिला था।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) अमरसिंह जाधव ने संवाददाताओं को बताया कि वरिष्ठ अधिकारी जांच पर नजर रख रहे हैं और पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि आरोपी को अधिकतम संभव सजा मिले।

उन्होंने कहा कि विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति के लिए कदम उठाए गए हैं और पुलिस त्वरित अदालत में मुकदमा चलाने का अनुरोध करेगी।

जाधव के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत अतिरिक्त आरोप जोड़े गए हैं।

प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) (अपहरण), 140(1) (हत्या या फिरौती के लिए अपहरण), 65(2) (कुछ मामलों में बलात्कार), 66 (पीड़िता की मौत या उसे अचेत अवस्था में पहुंचाना), 103 (हत्या) और 238 (साक्ष्य मिटाना) के साथ-साथ पॉक्सो अपराध भी शामिल हैं।

जाधव ने बताया कि डोंबिवली के मानपाड़ा इलाके में काम करने वाले विशाल गवली के खिलाफ पहले भी आठ मामले दर्ज हैं।

पिछले मामलों में गिरफ्तार किए जाने के समय विशाल ने मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था और इसे साबित करने के लिए प्रमाणपत्र भी पेश किए थे। इस बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि इन प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी।

महाराष्ट्र भाजपा की महिला शाखा की प्रमुख चित्रा वाघ ने बृहस्पतिवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कहा कि वह आरोपी को मौत की सजा दिलाने का प्रयास करेंगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को जांच में कोई कसर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है।

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