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देश की खबरें | अदालत में भीड़-भाड़ से नाराज न्यायाधीश ने किया आगाह- याचिका पर नहीं करेंगे सुनवाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. अदालत कक्ष में भीड़-भाड़ से नाराज बंबई उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने सोमवार को आगाह किया कि अगर सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया तो वह किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे।

देश की खबरें | अदालत में भीड़-भाड़ से नाराज न्यायाधीश ने किया आगाह- याचिका पर नहीं करेंगे सुनवाई

मुंबई, एक मार्च अदालत कक्ष में भीड़-भाड़ से नाराज बंबई उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने सोमवार को आगाह किया कि अगर सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया तो वह किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे।

फौजदारी मामलों पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एस एस शिंदे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने अदालत कक्ष में भीड़ लगने के बाद पुलिस अधिकारियों, वकीलों और याचिकाकर्ताओं को बाहर इंतजार करने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा, ‘‘अदालत में भीड़-भाड़ नहीं करें...अन्यथा हम किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ करना और उचित दूरी का पालन नहीं करना कोविड-19 महामारी के बीच प्रत्यक्ष तरीके से सुनवाई बहाल करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा तय निर्देशों का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा, ‘‘मानक संचालन प्रक्रिया और सामाजिक दूरी का पालन करना हर किसी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।’’

उन्होंने राज्य के अमरावती जिले में 60 वकीलों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की घटना का हवाला दिया।

न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘सौभाग्य से यहां किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और फिर से ऑनलाइन तरीके से सुनवाई वाली व्यवस्था में नहीं जाना चाहते।’’ न्यायमूर्ति ने वकीलों समेत सभी लोगों से हर समय मास्क पहनने को कहा।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने अदालत कक्ष में भीड़-भाड़ को लेकर पिछले महीने एक नोटिस जारी किया था और हर किसी से सुरक्षा नियमों का पालन करने को कहा था।

पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कार्यवाही के दौरान एक वकील के चेहरे से मास्क हटाने पर सुनवाई से इनकार कर दिया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 01, 2021 04:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).