जींद (हरियाणा), 16 जुलाई जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर चंद्रहंस की अदालत ने युवती का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के दोषी को 20 साल कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।
अभियोजन के अनुसार, जुलाना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 10 सितम्बर 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि नौ सितम्बर को उसकी 16 वर्षीय बेटी का गांव के ही दीपक ने अपहरण कर लिया।
जुलाना थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर दीपक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया और युवती को बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने दीपक के खिलाफ अपहरण के अलावा यौन शोषण तथा छह पॉस्को एक्ट की धारा भी जोड़ दी थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहंस की अदालत ने दीपक को 20 साल कारावास तथा 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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