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Jharkhand: अदालत ने महिला को दोगुनी उम्र के पुरुष से जबरन शादी किए जाने से बचाने का आदेश दिया

झारखंड उच्च न्यायालय मंगलवार को 26 वर्षीय उस महिला के बचाव में आगे आई जिसके रिश्तेदार उसकी शादी कथित तौर पर उससे दोगुनी उम्र के किसी व्यक्ति से कराना चाहते हैं.

Jharkhand: अदालत ने महिला को दोगुनी उम्र के पुरुष से जबरन शादी किए जाने से बचाने का आदेश दिया
Jharkhand High Court (Photo Credits: Twitter)

रांची, 28 सितंबर : झारखंड उच्च न्यायालय मंगलवार को 26 वर्षीय उस महिला के बचाव में आगे आई जिसके रिश्तेदार उसकी शादी कथित तौर पर उससे दोगुनी उम्र के किसी व्यक्ति से कराना चाहते हैं. महिला के रिश्तेदार अन्य धर्म के एक पुरुष के साथ उसके संबंधों के कथित रूप से खिलाफ हैं.

न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को मामले में हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि रांची जिले की रहने वाली मुस्लिम महिला को किसी भी तरह से मजबूर न किया जाए. यह भी पढ़ें : केरल HC का फैसला- अबॉर्शन के लिए महिला को पति से इजाजत लेने की जरूरत नहीं

महिला ने एक आपराधिक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके मां-बाप एवं रिश्तेदार उसका विवाह 52 वर्षीय व्यक्ति से जबरन कराना चाहते हैं क्योंकि वह एक हिंदू युवक से प्रेम करती है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रार्थी की पूरी बात सुनकर उचित कार्रवाई करें.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 28, 2022 09:58 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).