Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड जम्मू में गैर-स्थानीय लोगों को 336 फ्लैट आवंटित करेगा
J&K Housing Board (Photo Credit: Daily Exceisior)

जम्मू, 29 अप्रैल: जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड जम्मू में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) की श्रेणी में आने वाले गैर-स्थानीय लोगों को 336 फ्लैट आवंटित करेगा. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. यह भी पढ़ें: Karnataka: कांग्रेस पर PM मोदी ने साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस ने 91 बार अलग-अलग तरह से मुझे अपमानित किया

बोर्ड ने फ्लैट के आवंटन के लिए देश के उन लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जो अस्थायी या स्थायी रूप से जम्मू चले गए हैं. हाल ही में जारी एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, हाउसिंग बोर्ड ने जम्मू के बाहरी इलाके सुंजवान में ‘किफायती किराये के आवास परिसर’ (एआरएचसी) योजना के तहत 336 ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की है.

यह योजना ईडब्ल्यूएस या एलआईजी शहरी प्रवासियों के लिए किराये के आवास प्रदान करती है जिसमें मजदूर, शहरी गरीब (रेहड़ी विक्रेता, रिक्शा चालक और अन्य सेवा प्रदाता), औद्योगिक श्रमिक और अन्य लोग शामिल हैं.

नोटिस में कहा गया है, “फ्लैट जम्मू उपनगर के एक विकासशील क्षेत्र में स्थित हैं, जहां दैनिक जरूरतों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान और शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे उपलब्ध हैं. इमारत के सभी प्रखंड भूकम्प रोधी हैं और प्रत्येक फ्लैट में शयन कक्ष, रसोई, शौचालय और स्नान गृह हैं.

इसमें कहा गया है कि 290 वर्ग फुट के फ्लैट 2,200 रुपये के मासिक किराये पर उपलब्ध हैं.

योजना के अनुसार, केवल ईडब्ल्यूएस या एलआईजी परिवार के ऐसे लोग ही फ्लैट के लिए आवेदन करने के पात्र हैं जो वर्तमान में जम्मू शहर और उसके आसपास किराये के आवास में रहते हैं

ऐसे परिवारों की आय आय तीन लाख रुपये (ईडब्ल्यूएस के लिए) और छह लाख रुपये (एलआईजी के लिए) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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