श्रीनगर, 20 जुलाई जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के उपाय के तहत उन लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का सोमवार को निर्णय किया जो मास्क नहीं पहनने या सार्वजनिक स्थानों पर थूककर कोरोना वायरस प्रबंधन दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्रों में इन मानक संचालन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए अधिकृत किया।
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एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘उपराज्यपाल जी सी मुर्मू ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 के 3) की धारा 2 द्वारा प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी उपायुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्र में जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया है।’’
वित्तीय आयुक्त (स्वास्थ्य) अतुल दुलु द्वारा यहां जारी अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न पहनने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना, घर पर पृथकवास निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पर 2000 रुपये और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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इसमें कहा गया है कि एक दूसरे से दूरी बनाये रखने के नियम का उल्लंघन करने वाली दुकानों या वाणिज्यिक स्थानों के मालिकों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए बस मालिकों से 3,000 रुपये, कार मालिकों से 2,000 रुपये और ऑटो-रिक्शा और दोपहिया वाहन मालिकों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
प्रशासन का निर्णय ऐसे समय आया है जब पिछले दो हफ्तों से केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। रविवार को जम्मू कश्मीर में एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक 701 नये मामले सामने आये थे।
जम्मू कश्मीर में अभी तक कोरोना वायरस के 14,000 से अधिक मामले सामने आये हैं जबकि अब तक संक्रमण से 240 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
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