इस्लामाबाद, 25 सितंबर इस्लामाबाद की एक अदालत ने अटक जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 'गैर-इस्लामी' विवाह मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश करने पर जोर दिया है, हालांकि जेल के अधिकारियों ने सुरक्षा जोखिमों के कारण उनकी पेशी को लेकर असमर्थता व्यक्त की है।
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के अनुसार इस्लामाबाद की एक अदालत ने जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख खान (70) को बुशरा बीबी के साथ उनकी कथित 'गैर-इस्लामिक' शादी से संबंधित मामले में सोमवार को पेश होने के लिए कहा।
बुशरा बीबी से खान का निकाह कराने वाले एक पाकिस्तानी मौलवी ने कहा था कि यह समारोह इस्लामी शरिया कानून के अनुसार आयोजित नहीं किया गया था।
साल 2018 में दोनों की शादी कराने वाले मौलवी मुफ्ती सईद ने अप्रैल में कहा था कि शादी बुशरा बीबी की ‘इद्दत’ अवधि के दौरान हुई थी। किसी मुस्लिम महिला को पति की मृत्यु होने या शादी टूटने पर तीन महीने की प्रतीक्षा अवधि में रहना होता है, जिसे ‘इद्दत’ कहा जाता है।
बुशरा बीबी खान की तीसरी पत्नी हैं।
बुशरा पंजाब के जमींदार परिवार से संबंध रखती हैं। पंजाब के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार के सदस्य खावर फरीद मनेका से हुई उनकी पहली शादी लगभग 30 साल तक चली।
अटक जेल अधीक्षक ने सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए 'गैर-इस्लामिक' विवाह मामले की सुनवाई करने वाले सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्लाह को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एक चर्चित विचाराधीन कैदी हैं।
खबर में कहा गया है कि हालांकि, पुलिस सूत्रों ने कहा कि खान को न्यायाधीश कुदरतुल्ला के सामने पेश करना होगा और वे जेल अधिकारियों को अदालत में पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों की एक सूची प्रदान करेंगे।
खबर में कहा गया है कि अटक जेल अधिकारियों को खान को अदालत में ले जाने वाले इस्लामाबाद पुलिस वाहनों की नंबर प्लेट भी प्रदान की जाएगी।
खबर के अनुसार, गृह मंत्रालय को प्रस्तावित कदमों के बारे में सूचित किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि इस्लामाबाद में अदालत के समक्ष खान की उपस्थिति के लिए अंतिम निर्देश प्राप्त होने के बाद पुलिस तुरंत प्रस्तावित कदम उठाएगी।
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