मुंबई, तीन अगस्त बंबई उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या के मामले की जांच बुधवार को महाराष्ट्र के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) को स्थानांतरित कर दी।
अब तक महाराष्ट्र के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) का विशेष जांच दल (एसआईटी) मामले की जांच कर रहा था।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि वह पानसरे के परिवार द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार करते हुए मामले की जांच एटीएस को स्थानांतरित करती है।
पानसरे के परिवार के सदस्यों ने याचिका दाखिल कर विशेष दल से जांच कराने की अपील की थी, जिसके बाद बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर 2015 में एसआईटी का गठन किया गया था।
पानसरे को 16 फरवरी, 2015 को कोल्हापुर में गोली मार दी गई थी और कुछ दिन बाद 20 फरवरी को उनकी मौत हो गई थी। मामले की जांच करने वाली सीआईडी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था।
कार्यकर्ता के परिवार ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर इस मामले की जांच एटीएस को स्थानांतरित करने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि एसआईटी अभी तक इस मामले में कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई है।
एसआईटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी ने अदालत से कहा कि यदि जांच एटीएस को सौंपी जाती है, तो एसआईटी को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह भी राज्य सरकार की ही एजेंसी है।
मुंदरगी ने कहा, ''हम इससे सहमति जताते हैं। एटीएस को मामला स्थानांतरित किया जा सकता है और एसआईटी के कुछ अधिकारी एटीएस की मदद कर सकते हैं।''
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