देश की खबरें | शिक्षकों के लिए जारी वेतन पर आप सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

नयी दिल्ली, 30 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के वेतन से जुड़े मामले में मंगलवार को आप सरकार के शिक्षा और शहरी विकास विभाग को अलग-अलग स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है ।

निर्देश के तहत बताने को कहा गया है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 2020-21 में शिक्षकों के वेतन के लिए कितनी राशि जारी की गयी ।

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न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दोनों विभागों को शिक्षकों के वेतन के लिए इस साल अप्रैल से जून के बीच वेतन के लिए जारी राशि और बकाया तथा अगली तिमाही में भुगतान के बारे में विवरण देने को कहा है ।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम को शिक्षकों को वेतन के संबंध में भुगतान को लेकर तालिकावार बयान देने का निर्देश दिया गया। इसमें जून 2020 की तिमाही में जारी की गयी राशि और बकाया वेतन के बारे में बताने को कहा गया ।

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पीठ ने कहा कि निगम को स्थिति रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि अदालत के आदेश के मद्देनजर अपने शिक्षकों के लिए उसने कितना भुगतान किया।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में उच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान ली गयी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मामले में दिल्ली सरकार और नगर निगम द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट पर गौर करते हुए पीठ ने ये निर्देश जारी किया।

दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने मंगलवार को सुनवाई में अदालत को बताया कि 27 अप्रैल के आदेश के आलोक में उसने निगम को 49.17 करोड़ रुपये जारी किए । मई के लिए वित्त विभाग ने 49.17 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

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