विदेश की खबरें | सिंगापुर में भारतीय मूल की महिला को ठगी के जुर्म में तीन साल की कैद
श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

सिंगापुर, तीन जुलाई सिंगापुर में भारतीय मूल की 33 वर्षीय एक महिला को 12 लोगों से 1,06,000 सिंगापुरी डॉलर से अधिक रकम ठगने के जुर्म में बुधवार को तीन साल कैद की सजा सुनायी गयी।

जिला न्यायाधीश जॉन एनजी ने प्रिशिला शामनी मनोहरन नामक महिला पर 2000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया। मनोहरन ने 2022 में ठगी का धंधा शुरू किया था।

मनोहरन ने यह दावा कर एक व्यक्ति से 57,250 सिंगापुरी डॉलर की ठगी की कि उसके बेटे-बेटी की मृत्यु हो गयी है और उसे हाउसिंग बोर्ड की सार्वजनिक योजना के तहत एक अपार्टमेंट से संबंधित लेनदेन के लिए भुगतान करना है।

‘द स्ट्रेट टाइम्स’ की खबर के अनुसार खुद को वकील बताते हुए उसने अपनी मौत की झूठी कहानी रची तथा संबंधित व्यक्ति को ‘बकाया कानूनी शुल्क’ की फर्जी बिल भेजकर उसे चूना लगाया।

अन्य मामलों में महिला ने अपने और अस्पताल के एक कर्मी के बीच कथित रूप से फर्जी ‘व्हाट्सअप चैट रिकार्ड’ तैयार किया और अस्पताल कर्मी को यकीन दिलाया कि चिकित्सा शुल्क के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है।

महिला ने इस साल के प्रारंभ में दो लोगों को 11,800 सिंगापुरी डॉलर का चूना लगाया।

बीस जून को मनोहरन ने छह विभिन्न आरोपों में अपना गुनाह कबूल किया था।

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