Mumbai: अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में अश्लील हरकत करना यौन इरादा स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त: कोर्ट

मुंबई, 1 सितंबर: मुंबई की एक विशेष अदालत ने बाल यौन शोषण के एक मामले में 60 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में अश्लील हरकत करना उसके यौन इरादे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है. Covid Vaccine के कारण लड़की की मौत? 1000 करोड़ मुआवजे की मांग, बॉम्बे HC ने Serum Institute और Bill Gates को भेजा नोटिस

बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) कानून के लिए विशेष न्यायाधीश प्रिया बनकर ने 29 अगस्त को आरोपी को दोषी ठहराया और उसे एक साल के कारावास की सजा सुनाई. यह आदेश बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुआ.

अभियोजन पक्ष के अनुसार चार साल का पीड़ित बच्चा जब अपने घर के पास आरोपी की सिलाई की दुकान पर गया तो उसने देखा कि आरोपी अश्लील हरकत कर रहा है. आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसने लड़के को दुकान पर नहीं बुलाया था और न ही वह लड़के के पास गया था.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह सच है कि बच्चे ने गलती से उस आदमी की हरकत देखी ली लेकिन आरोपी की दुकान छोटी है और बगल से गुजरने वाला कोई भी राहगीर उसकी हरकत देख सकता था.

अदालत ने कहा कि इस घटना का पीड़ित, उसके परिवार के सदस्यों और यहां तक ​​कि समाज पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा ऐसी धारणा है कि घर और आसपास के क्षेत्र बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं. अदालत ने कहा कि इससे समाज में एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)