एजेंसी न्यूज

आयकर विभाग ने 2019-20 के आईटीआर सत्यापन के लिए फरवरी 2022 तक वक्त दिया

जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक ई-सत्यापन नहीं किया है, वे सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं.

आयकर विभाग ने 2019-20 के आईटीआर सत्यापन के लिए फरवरी 2022 तक वक्त दिया
इनकम टैक्स (Photo Credits: Pixabay)

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर : जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक ई-सत्यापन नहीं किया है, वे सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं. आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समयसीमा को आगे बढ़ाया है.

कानून के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है. यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है. यह भी पढ़ें : Delhi Gang Rape: दिल्ली में अज्ञात कार से लिफ्ट मांगने पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार

इसके अलावा आयकरदाता बेंगलुरू में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) कार्यालय में आईटीआर की एक भौतिक प्रति भेजकर सत्यापन भी कर सकते हैं. यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 29, 2021 12:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).