मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 14 फरवरी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की त्वरित अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दो महिलाओं को उम्रकैद जबकि पांच अन्य लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनायी।
घटना 2013 में बुधाना थाना क्षेत्र के हुसैनीपुर गांव की है। रिजवान, मेहताब, नौशाद, एहसान और उसकी पत्नी ताहीरा, सायरा और सन्नी ने अपनी भाभी गुलिस्ता बेगम को जिंदा जला दिया था।
लोक अभियोजक विरेन्द्र नागर ने बताया कि न्यायाधीश सुमित पंवार ने सायरा और सन्नी को उम्रकैद जबकि अन्य को 10-10 साल कैद की सजा सुनायी है।
अभियोजक ने बताया कि बेगम की सास का नाम भी आरोपियों में था, लेकिन सुनवाई के दौरान उसकी मौत हो गई।
न्यायाधीश पंवार ने सभी दोषियों पर 4-4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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