देश की खबरें | ईदगाह मामला: मथुरा दीवानी अदालत में प्रस्तुत की गई उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह को हटाए जाने के आग्रह से संबंधित सभी लंबित याचिकाओं पर चार महीने के अंदर कार्यवाही पूरी करने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाल के आदेश की एक प्रति मंगलवार को मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में प्रस्तुत की गई।
लखनऊ, 24 मई मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह को हटाए जाने के आग्रह से संबंधित सभी लंबित याचिकाओं पर चार महीने के अंदर कार्यवाही पूरी करने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाल के आदेश की एक प्रति मंगलवार को मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में प्रस्तुत की गई।
मामले की अगली सुनवाई की तारीख एक जुलाई नियत की गई है। याची मनीष यादव के वकील दीपक शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ज्योति सिंह की अदालत में पेश की गई।
लखनऊ के निवासी मनीष यादव ने खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हुए 15 दिसंबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें अदालत से आग्रह किया गया था कि वह कटरा केशव देव मंदिर के एक हिस्से पर बनाई गई शाही मस्जिद ईदगाह को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के आदेश दे।
याची का दावा है कि मस्जिद का निर्माण केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ इलाके के एक हिस्से पर किया गया है।
अपनी याचिका के निस्तारण में विलंब को देखते हुए याची मनीष यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में भी एक याचिका दाखिल की थी।
उच्च न्यायालय ने पिछली 12 मई को मथुरा की अदालत को इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर कार्यवाही चार महीने के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए थे।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 24, 2022 03:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

