मुंबई, दो जुलाई बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के जेल अधिकारियों को राज्य भर के जेलों में कोविड-19 को फैलने से रोकने और कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशा निर्देशों का पालन करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेल में रखे गए कैदियों के लिए चिकित्सा सुरक्षा का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
इस दौरान अदालत में राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में कैदियों की सुरक्षा और कोविड-19 की जांच के लिए आईसीएमआर और राज्य द्वारा जारी दिशा निर्देश प्रस्तुत किए।
पीठ ने राज्य सरकार के आश्वासनों को स्वीकार करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि किसी भी कैदी में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर तत्काल उसका परीक्षण कराया जाए।
पीठ ने सरकार को कैदियों की कोरोना वायरस की रैंडम जांच कराने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह वेबसाइट पर संक्रमित पाए गए कैदियों की संख्या, पृथक-वास केन्द्रोंए कोविड देखरेख केन्द्रों वगैरा की जानकारी डाले।
अदालत ने कहा कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए जेलों में भीड़भाड़ कम करे।
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