मानव बलि का मामला: केरल पुलिस ने तीनों आरोपियों की हिरासत की मांग की
पुलिस (Photo Credits: Twitter)

कोच्चि (केरल), 12 अक्टूबर : केरल में कथित तौर पर मानव बलि देने के इरादे से दो महिलाओं की हत्या के मामले के तीन आरोपियों को बुधवार सुबह अदालत में पेश किया गया. मामले में आरोपी भागवल सिंह, उसकी पत्नी लैला और मोहम्मद शफी के बयान मंगलवार को दर्ज किए गए थे. आरोपियों ने अपनी आर्थिक तंगी दूर करने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर महिलाओं की बलि दी थी.

पुलिस ने विस्तृत पूछताछ के लिए आरोपियों की 10 दिन की हिरासत की मांग की है. मीडिया की खबरों के अनुसार, आरोपियों की ओर से अदालत में अधिवक्ता बी. ए. अलूर पेश हुए जिन्हें कई सनसनीखेज मामलों में आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है. भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी आर. निशानथिनी ने मंगलवार रात कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अपराध आर्थिक तंगी दूर करने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया गया. यह भी पढ़ें : Mulayam Singh Yadav: धरतीपुत्र नेता मुलायम सिंह यादव को ‘भारत रत्न’ देने की उठी मांग, राष्ट्रपति को भेजा गया पत्र

अधिकारी ने पथनमथिट्टा के एलानथूर में दंपित के घर से महिलाओं के शव के टुकड़ों को निकालने के अभियान का नेतृत्व किया था. पुलिस के अनुसार, महिलाओं की उम्र 50 से 55 वर्ष के बीच थी. इनमें से एक कदवंथरा और दूसरी नजदीक स्थित कालडी की रहने वाली थी. वे इस साल क्रमश: सितंबर और जून से लापता थीं. उनकी तलाश में जुटी पुलिस को तफ्तीश के दौरान घटना के कथित तौर पर मानव बलि से जुड़े होने की जानकारी मिली थी.