देश की खबरें | प्रदूषण फैलाने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से 3.24 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूले एचएसपीसीबी : एनजीटी
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बुधवार को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) को प्रदेश के बरवाला के धानीगरां गांव में स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से 3.24 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इकाई द्वारा निर्धारित मानक से अधिक प्रदूषक छोड़े जाने से हुये नुकसान की भरपाई के लिये यह जुर्माना लगाया।

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पीठ ने कहा कि इसके आलोक में पर्यावरण की बहाली के लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास यह मुआवजा जमा कराया जाये। पीठ ने एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा कराने का निर्देश दिया और कहा कि यह जिम्मेदारी प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की होगी।

अधिकरण ने कहा कि अभियोजन के लिए आगे बढ़ने की एचएसपीसीबी को छूट होगी, जिसके वास्ते पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

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पीठ ने कहा, ‘‘संबंधित दोषी अधिकारियों से हर्जाने की राशि वसूलने और पर्यावरणीय मानदंडों के गंभीर उल्लंघन के लिए विभागीय कार्रवाई करने की विभाग को स्वतंत्रता होगी।

एनजीटी ने कहा कि अब और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसकी निगरानी अतिरिक्त मुख्य सचिव, पीएचईडी द्वारा की जा सकती है।

हरियाणा निवासी सुखवंती की ओर से दायर याचिका पर अधिकरण सुनवाई कर रहा था । इस याचिका में दावा किया गया था कि बरवाला स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से याचिकाकर्ता की जमीन तथा उसके आस-पास के भूखंडों पर दूषित जल बहा रहा है ।

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