Mumbai University Senate Election: उच्च न्यायालय ने मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव 24 सितंबर को कराने का आदेश दिया
Bombay High Court | PTI

मुंबई, 21 सितंबर : बंबई उच्च न्यायालय ने शनिवार को मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव 24 सितंबर को कराने का निर्देश दिया. अदालत ने चुनाव स्थगित करने संबंधी राज्य सरकार के परिपत्र पर रोक लगा दी और कहा कि यह अंतिम क्षण में किया गया हस्तक्षेप था. विशेष सुनवाई में न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने शुरू में निर्देश दिया था कि सीनेट के चुनाव निर्धारित तिथि 22 सितंबर को ही कराए जाएं.

विश्वविद्यालय द्वारा कम समय में चुनाव कराने में व्यवहारिक कठिनाइयों की तरफ ध्यान दिलाए जाने के बाद खंडपीठ ने अपने आदेश में संशोधन किया. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए जारी आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है. चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे." यह भी पढ़ें : Haryana Election 2024: ‘आप’ और ‘कांग्रेस’ में क्यों नहीं हुआ गठबंधन? जानें केजरीवाल के बयान के सियासी मायने

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की. मुंबई विश्वविद्यालय ने कहा कि कल होने वाले चुनाव राज्य सरकार के निर्देश पर स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी और विश्वविद्यालय को चुनाव कराने का निर्देश दिया.