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जरुरी जानकारी | उच्च न्यायालय ने खाने के बिल में सेवा शुल्क जोड़ने की रोक के आदेश पर केंद्र का रुख पूछा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने होटलों और रेस्तरांओं पर खाने के बिल में सेवा शुल्क जोड़ने की रोक संबंधी आदेश पर केंद्र और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का रुख पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) ने इस बारे में जारी हालिया दिशानिर्देशों को चुनौती दी है।

जरुरी जानकारी | उच्च न्यायालय ने खाने के बिल में सेवा शुल्क जोड़ने की रोक के आदेश पर केंद्र का रुख पूछा

नयी दिल्ली, 18 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने होटलों और रेस्तरांओं पर खाने के बिल में सेवा शुल्क जोड़ने की रोक संबंधी आदेश पर केंद्र और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का रुख पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) ने इस बारे में जारी हालिया दिशानिर्देशों को चुनौती दी है।

सीसीपीए ने चार जुलाई को नए दिशानिर्देश जारी कर होटलों और रेस्तरांओं पर खाने के बिल में सेवा शुल्क जोड़ने की रोक लगा दी थी।

न्यायधीश यशवंत वर्मा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता मामले मंत्रालय के जरिये केंद्र और सीसीपीए के वकील से इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए कहा है। साथ ही इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 जुलाई को सूचीबद्ध कर दिया है।

सीसीपीए ने होटलों और रेस्तरांओं पर सेवा शुल्क वसूली की रोक के आदेश के साथ ही कहा था कि ग्राहक इस तरह के किसी भी उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

एनआरएआई के अलावा कनॉट प्लेस में स्थित रेस्तरां ‘टेडी बॉय’ ने भी इस संबंध में याचिका दायर की है।

हॉटल निकाय की तरफ दायर याचिका में दिशानिर्देशों को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि यह दिशानिर्देश ‘मनमाने और अस्थिर’ है तथा इन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 18, 2022 07:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).