प्रयागराज, 17 अक्टूबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि सोमवार को तय की।
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की दीवानी अदालत के 12 सितंबर, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने संबद्ध पक्षों के वकीलों के संयुक्त अनुरोध पर यह आदेश पारित किया और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 अक्टूबर निर्धारित की।
अदालत ने निर्देश दिया कि उन सभी कागजातों की छाया प्रति परसों तक इस अदालत को भेजा जाय जिनके आधार पर जिला जज ने आवेदन का निस्तारण किया था। इन छाया प्रतियों का जिला जज द्वारा सत्यापन कराया जाना आवश्यक है।
उल्लेखनीय है कि वाराणसी की अदालत ने 12 सितंबर, 2022 को अंजुमन कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा अर्चना का अधिकार मांग रही पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी।
वाराणसी के जिला जज ने अपने आदेश में कहा था कि इन वादियों (महिलाओं) का वाद पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम 1995 और उप्र श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 से बाधित नहीं होता।
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