चंडीगढ़, 30 जनवरी हरियाणा में तीन लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज तीन हजार रुपये की मासिक दिव्यांग पेंशन के पात्र होंगे।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए इस फैसले से 2,083 मरीजों को लाभ होने की उम्मीद है।
बयान में बताया गया कि इस फैसले से राज्य के खजाने पर सालाना लगभग 7.49 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
बयान के मुताबिक, ''मंत्रिमंडल ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 के तहत मौजूदा अधिसूचना में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया बीमारियों को शामिल करने को मंजूरी दी।''
बयान में कहा गया, ''इस फैसले का उद्देश्य इस तरह के रोगियों को दिव्यांग पेंशन के दायरे में लाकर उनके सामने आने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ को कम करना है।''
खट्टर ने पिछले वर्ष दिव्यांग पेंशन नियमों के दायरे में तीन लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले थैलेसीमिया और हीमोफिलिया रोगियों को शामिल करने की घोषणा की थी।
बयान के मुताबिक, रोगी की स्थिति का पता लगाने के लिए थैलेसीमिया और हीमोफिलिया प्रमाणपत्रों का सत्यापन संबंधित सिविल सर्जन द्वारा हर वर्ष किया जाएगा।
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