Haryana Shocker: हरियाणा की अदालत ने पूर्व कुश्ती कोच को छह लोगों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई
रोहतक की एक अदालत ने फरवरी 2021 में चार वर्षीय लड़के समेत छह लोगों की हत्या के लिए शुक्रवार को कुश्ती के पूर्व कोच को मौत की सजा सुनाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन गीत कौर ने सुखविंदर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) समेत विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 1.26 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
चंडीगढ़, 24 फरवरी : रोहतक की एक अदालत ने फरवरी 2021 में चार वर्षीय लड़के समेत छह लोगों की हत्या के लिए शुक्रवार को कुश्ती के पूर्व कोच को मौत की सजा सुनाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन गीत कौर ने सुखविंदर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) समेत विभिन्न धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 1.26 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
पुलिस के अनुसार सोनीपत जिले के बड़ौदा गांव के निवासी सुखविंदर ने 12 फरवरी, 2021 को मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक और बेटे सरताज, कुश्ती कोच सतीश कुमार तथा प्रदीप मलिक और पहलवान पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने बताया कि रोहतक में एक निजी कॉलेज से सटे कुश्ती स्थल पर हुई घटना के दौरान एक अन्य व्यक्ति अमरजीत घायल हो गया था. पुलिस ने तब कहा था कि सुखविंदर ने अपने खिलाफ कई शिकायतों के कारण सेवाएं समाप्त कर दिए जाने के बाद गुस्से में आकर यह अपराध किया था. यह भी पढ़ें : आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से सांसद रघु रामकृष्ण राजू ने वाईएसआरसीपी से इस्तीफा दिया
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “यह मामला दुर्लभतम की श्रेणी में आता है. ऐसी परिस्थितियों में, इस अदालत के पास आजीवन कारावास के बजाय मौत की सजा के अलावा कोई विकल्प नहीं है.” न्यायाधीश ने कहा कि जब तक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय मौत की सजा की पुष्टि नहीं कर देता तब तक सजा पर अमल नहीं किया जाएगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 24, 2024 02:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

