देश की खबरें | गुरुग्राम: नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास

गुरुग्राम, 16 अगस्त मानेसर में पांच साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के अपराध में एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति ने 15 मार्च 2019 को शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ पड़ोसी ने बलात्कार किया है।

पुलिस ने कहा कि व्यक्ति की शिकायत पर मानेसर के महिला पुलिस थाने में 'पोक्सो अधिनियम' के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी दिनेश को गिरफ्तार किया गया। दिनेश महेंद्रगढ़ जिले के नांगल मोहनपुर गांव का निवासी है।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने लड़की के साथ बलात्कार करने की बात कबूल कर ली।

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, "गुरुग्राम पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।"

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