Gujarat Riots 2002: नरोदा गाम दंगा मामले में आज 21 साल बाद कोर्ट का आएगा फैसला,  BJP के पूर्व MLA कोडनानी, बाबू बजरंगी भी हैं आरोपी
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Gujarat Riots 2002: गुजरात की एक विशेष अदालत ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान नरोदा गाम में अल्पसंख्यक समुदाय के 11 सदस्यों की हत्या के मामले में फैसला सुनाने के लिए शनिवार को 20 अप्रैल यानी आज की तारीख तय की. इस मामले में कोर्ट दोपहर दो बजे के बाद अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले के आरोपियों में भाजपा की पूर्व विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी भी शामिल हैं. यह भी पढ़ें: Surat Court Dismisses Rahul Gandhi's Appeal: राहुल गांधी को कोर्ट से नही मिली राहत, मानहानि मामले में सजा पर रोक की याचिका ख़ारिज

बजरंगी के वकील सी.के. शाह ने कहा कि मामले में कुल 86 आरोपी थे, लेकिन उनमें से 10 लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई. गोधरा में ट्रेन आगजनी की घटना में अयोध्या से लौट रहे 58 यात्रियों की मौत के एक दिन बाद 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गाम इलाके में दंगों के दौरान कम से कम 11 लोग मारे गए थे.

प्रधान सत्र न्यायाधीश एस.के. बक्शी की अदालत ने मामले में फैसले की तारीख 20 अप्रैल तय की और इस दिन आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है. बजरंगी के वकील ने कहा कि आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), 129बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा.

 

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