गुजरात सरकार ने नर्मदा नदी में बाढ़ से प्रभावित जिलों के किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की
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अहमदाबाद, 23 सितंबर: गुजरात सरकार ने 16 से 18 सितंबर के बीच भरूच, नर्मदा और वडोदरा जिलों में उफनती नर्मदा नदी से प्रभावित किसानों के लिए एक विशेष राहत पैकेज की शनिवार को घोषणा की. नदी में आई बाढ़ के कारण तीन जिलों में खड़ी फसलों को हुए अनुमानित नुकसान पर एक रिपोर्ट के आधार पर, किसानों को उन्हें क्षति से बचाने के लिये प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अलावा राज्य के बजट से एक विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया है.

सरकार ने कहा कि पैकेज का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा, जिन्होंने जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित घोषित गांवों में खरीफ फसल सत्र 2023-24 के लिए कृषि और बागवानी फसलों का 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान उठाया है. असिंचित कृषि फसलों के लिए प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का राहत पैकेज मिलेगा. सिंचित कृषि और वर्षा आधारित बागवानी फसलों के लिए, उन्हें एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के अलावा 8,000 रुपये मिलेंगे.

बारहमासी फसलों के लिए, एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार भुगतान किए गए 22,500 रुपये के अलावा सहायता के तौर पर 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दी जायेगी. इसी तरह, प्रति हेक्टेयर 33 प्रतिशत या अधिक बारहमासी बागवानी फसलों के उखाड़ने या गिरने के लिए, किसान एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार भुगतान किए गए 22,500 रुपये के अलावा 1,02,500 रुपये की सहायता के पात्र होंगे.

सरकार ने कहा कि जो प्रभावित किसान सहायता पैकेज का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 31 अक्टूबर, 2023 तक 'डिजिटल गुजरात पोर्टल' पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

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