देश की खबरें | गुजरात : आठ वर्षीय लड़की से दुष्कर्म कर उसकी हत्या के आरोपी को मृत्युदंड

गिर सोमनाथ(गुजरात), 30 जुलाई गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में करीब दो साल पहले आठ साल की लड़की से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 32 वर्षीय एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।

कोडिनार कस्बे के विशेष न्यायाधीश एस आई भोरानिया ने सोमवार को आदेश दिया कि आरोपी सोमाभाई सोलंकी को ‘‘तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए’’। अदालत ने उसपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने इसे ‘दुर्लभतम मामला’ माना। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि आरोपी ने बहुत क्रूर और निर्दयी तरीके से अपराध किया है, इसलिए उसके पास उसे मौत की सजा देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह जघन्य अपराध जून 2022 में गिर सोमनाथ जिले के कोडिनार तालुका के एक गांव में हुआ था। सरकारी वकील केतनसिंह वाला ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जिला पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया और अपराध के 25 दिन बाद सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की विभिन्न धाराओं के तहत नाबालिग लड़की से बलात्कार, हत्या और उसके शव को एक सुनसान स्थान पर ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया था।

उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से अभियोजन पक्ष को अभियुक्त को दोषसिद्धि और कठोरतम सजा दिलाने में मदद मिली।

अदालत ने लड़की के परिवार को गुजरात पीड़ित मुआवजा योजना, 2019 के तहत 17 लाख रुपये की राशि देने का भी आदेश दिया है।

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