गुजरात की अदालत ने बलात्कार-हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई, दोषी ने न्यायाधीश पर चप्पल फेंकी
सूरत की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के एक मामले में 27 वर्षीय एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
सूरत, 29 दिसंबर : सूरत की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के एक मामले में 27 वर्षीय एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पी. एस. काला द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, दोषी सुजीत साकेत गुस्सा हो गया और उसने अपनी चप्पल न्यायाधीश की तरफ फेंकी. लेकिन चप्पल न्यायाधीश तक नहीं पहुंची और कठघरे के पास जाकर गिरी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मध्यप्रदेश का रहने वाले साकेत ने 30 अप्रैल को बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी थी. बच्ची एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी. बच्ची को अकेला पाकर दोषी ने उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने से अगवा कर लिया अभियोजन पक्ष के मुताबिक वह बच्ची को सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने बच्ची से बलात्कार किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. यह भी पढ़ें : Maharashtra: भिवंडी में ईंधन में मिलावट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़
यहां हजीरा थाने में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित संबंधित प्रावधानों के तहत व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 26 गवाहों के बयानों को ध्यान में रखा. अदालत ने आदेश सुनाने से पहले 53 दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 29, 2021 03:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

