अहमदाबाद, 12 जनवरी गुजरात के एक व्यापारी से कथित तौर पर 2.69 करोड़ रुपये जबरन वसूली का मामला सामने आया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
अक्षय ऊर्जा कंपनी चलाने वाले पीड़ित को पिछले साल आठ अगस्त को एक महिला का फोन आया। महिला ने बताया कि उसका नाम रिया शर्मा है और वह मोरबी में रहती है।
अधिकारी ने कहा, "बाद में उसने एक वीडियो कॉल के दौरान पीड़ित से कपड़े उतारने के लिए कहा। फिर उसने अचानक कॉल काट दी और पीड़ित को 50,000 रुपये देने को कहा। ऐसा न करने पर उसने पीड़ित की नग्न वीडियो क्लिप प्रसारित करने की धमकी दी।"
उन्होंने कहा, "कुछ दिन बाद, पीड़ित को एक व्यक्ति का फोन आया जिसने दावा किया कि वह दिल्ली पुलिस का निरीक्षक गुड्डू शर्मा बोल रहा है। उसने पीड़ित से कहा कि उसका वीडियो क्लिप उसके पास है। उसने पीड़ित से तीन लाख रुपये वसूले।"
अधिकारी ने बताया कि 14 अगस्त को पीड़ित के पास फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस साइबर प्रकोष्ठ का कर्मी बताया। उसने यह दावा करते हुए 80.97 लाख रुपये मांगे कि महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया है।
अधिकारी ने बताया, "पीड़ित ने पैसे का भुगतान कर दिया। फिर उसके पास एक फर्जी सीबीआई अधिकारी का फोन आया। उसने पीड़ित से कहा कि महिला की मां ने सीबीआई से संपर्क किया है और मामले को निपटाने के लिए 8.5 लाख रुपये की मांग की। वह 15 दिसंबर तक इसी तरह पैसे देता रहा। इसके बाद उसे दिल्ली उच्च न्यायालय का फर्जी आदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि मामला रफा दफा कर दिया गया है। इसके बाद उसे शक हुआ।”
अधिकारी ने कहा कि इसके बाद पीड़ित ने 10 जनवरी को साइबर अपराध शाखा थाने का रुख करते हुए 11 लोगों के शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि उससे 2.69 करोड़ रुपये जबरन वसूली की गई।
अधिाकरी ने बताया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 387, 179, 465, 420, 120बी और अन्य के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
उन्होंने कहा कि अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जांच जारी है।
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