नयी दिल्ली, 31 अगस्त सरकार ने सोमवार को कंपोजीशन योजना के तहत आने वाले डीलरों के लिये वित्त वर्ष 2019- 20 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को दो माह आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया।
पिछले कुछ माह में यह दूसरी बार समयसीमा को बढ़ाया गया है।
यह भी पढ़े | 7th Pay Commission: भारतीय रेलवे में 35208 पदों पर वेकेंसी, 7वीं सीपीसी के तहत मिलेगी सैलरी.
इससे पहले यह रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2019- 20 की जीएसटीआर 4 भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है।’’
यह भी पढ़े | 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, अब बुढ़ापे में पेंशन से जुड़ी ये टेंशन होगी दूर.
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत कोई भी करदाता जिसका सालाना कारोबार डेढ करोड़ रुपये तक है वह कंपाजीशन योजना को अपना सकता है। इस योजना के तहत आने वाले विनिर्माताओं और व्यापारियों को एक प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है जबकि एल्कोहल नहीं परोसने वाले रेस्त्रां को पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होता है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY