सरकार ने ऑक्सीजन परिवहन में इस्तेमाल कंटेनरों के पुन: निर्यात के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया

सीमाशुल्क विभाग ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान तरल मेडिकल ऑक्सीजन के सफल परिवहन के लिए आयातित उच्च-गुणवत्ता वाले कंटेनरों के पुन: निर्यात के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है.

ऑक्सीजन (Photo Credits: Pixabay)

नयी दिल्ली, 23 जनवरी : सीमाशुल्क विभाग ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान तरल मेडिकल ऑक्सीजन के सफल परिवहन के लिए आयातित उच्च-गुणवत्ता वाले कंटेनरों के पुन: निर्यात के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने फील्ड फॉर्मेशन्स को भेजे अपने परिपत्र में कहा है कि उसे कोविड महामारी से लड़ने के लिए अस्थायी रूप से आयातित आईएसओ कंटेनरों के पुन: निर्यात में राहत देने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के माध्यम से ज्ञापन मिले हैं.

इन कंटेनरों की सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाईमार्ग से ले जा सकने संबंधी बहु-मॉडल परिवहन की विशेषता के कारण तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए इनका इस्तेमाल किया गया. यह भी पढ़ें : UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फ‍िर टकरा रहे ‘रिश्ते’, अमेठी के राज परिवार में भी खींचतान

सीबीआईसी के सर्कुलर में कहा गया, ‘‘बोर्ड सभी फील्ड फॉर्मेशन्स को आयातकों से अनुरोध प्राप्त होने पर तरल मेडिकल ऑक्सीजन ग्रेड के परिवहन के लिए इस्तेमाल आईएसओ कंटेनरों के पुन: निर्यात के लिए समयावधि 30 सितंबर, 2022 तक बढ़ाने की अनुमति देने को निर्देशित करता है.’’ अभी तक कंटेनरों को अगले छह महीने में पुन: निर्यात करने की शर्त पर उन पर आयात शुल्क नहीं लगना है.

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